मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना छत्तीसगढ़ | योजना की शर्ते व पात्रता | योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया | mukhyamantri e-rikshaw sahayta yojna
मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना में राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर बनाने के लिए ई रिक्शा खरीदने के लिए 50000 तक की सहायता प्रदान करती है इस योजना का संचालन श्रम कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। पहले इस योजना में सरकार द्वारा 30,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती थी परंतु अभी से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है तथा पंजीयन की समय सीमा हटा दी गई है। वर्तमान में ई रिक्शा का एक तिहाई भाग श्रम विभाग द्वारा दिया जायेगा बाकि की राशि स्वयं देनी होगी।
योजना की शर्ते व पात्रता :-
मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए शर्ते व पात्रता को पूरा करना होगा।
- असंगठित कर्मकार राज्य सामजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा / ऑटो चालक।
- श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- RTO से व्यवसायिक वाहन का पंजीयन होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ केवल एक ही बार प्राप्त होगा।
- छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- बचत बैंक खाता होना चाहिए।
- इस प्रकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठा चुके लोगों के लिए यह योजना नहीं है।
योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया :-
सब्सिड़ी योजना के लिए फॉर्म नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय में मिल जायेगा आवेदन फॉर्म को सही सही भरके स्वयं के हस्ताक्षर के साथ मांगे गए सभी जरुरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- असंगठित कर्मकार राज्य सामजिक सुरक्षा मंडल का पंजीयन क्रमांक।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड होना चाहिए।
- बैंक खाते की फोटोकॉपी।